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ये जवानी है दिवानी[/caption]नई दिल्ली: शर्बत निर्माता कंपनी रूह-आफजा द्वारा दाखिल एक वाद पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक संवादों के कारण हिंदी फिल्म `ये जवानी है दिवानी` के निर्माताओं को फिल्म को टीवी पर रिलीज करने से प्रतिबंधित कर दिया। न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने सोमवार को उपलब्ध आदेश में कहा कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म के प्रसारण पर यह प्रतिबंध सिनेमाघरों पर लागू नहीं होगा।
न्यायालय ने फिल्म के निर्देशक, निर्माता एवं संवाद लेखक को नोटिस भी जारी की और मामले की सुनवाई 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
फिल्म के खिलाफ वाद दाखिल करने वाली शरबत निर्माता कंपनी ने दावा किया कि शरबत के उत्पाद नाम को भारत और भारत से बाहर घर-घर में जाना जाता है और फिल्म में यूनानी पद्धति पर बने इस उत्पाद के संबंध में कुछ आपत्तिजनक संवाद हैं। (एजेंसी)
ये जवानी है दिवानी[/caption]नई दिल्ली: शर्बत निर्माता कंपनी रूह-आफजा द्वारा दाखिल एक वाद पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक संवादों के कारण हिंदी फिल्म `ये जवानी है दिवानी` के निर्माताओं को फिल्म को टीवी पर रिलीज करने से प्रतिबंधित कर दिया। न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने सोमवार को उपलब्ध आदेश में कहा कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म के प्रसारण पर यह प्रतिबंध सिनेमाघरों पर लागू नहीं होगा।
न्यायालय ने फिल्म के निर्देशक, निर्माता एवं संवाद लेखक को नोटिस भी जारी की और मामले की सुनवाई 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
फिल्म के खिलाफ वाद दाखिल करने वाली शरबत निर्माता कंपनी ने दावा किया कि शरबत के उत्पाद नाम को भारत और भारत से बाहर घर-घर में जाना जाता है और फिल्म में यूनानी पद्धति पर बने इस उत्पाद के संबंध में कुछ आपत्तिजनक संवाद हैं। (एजेंसी) M
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Staff Writer · Media Khabar
